पासपोर्ट में नाम परिवर्तन के लिए आवेदकों को एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही उनके पासपोर्ट में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है।
नाम परिवर्तन के लिए आवेदकों को सबसे पहले अख़बार में एक सार्वजानिक सूचना देनी होती है, जिसे "नाम परिवर्तन की सार्वजानिक सूचना" (Public Notice of Name Change) कहा जाता है।
भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि आप विवाह, तलाक, धर्म परिवर्तन या किसी अन्य कारणों से अपना नाम बदलना चाहते हैं तो ऐसी सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।
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