पासपोर्ट नवीनीकरण और पुनः जारी करने में क्या अंतर है?

✅पासपोर्ट नवीनीकरण और पुनः जारी करने में कोई विशेष अंतर न होने के चलते दोनों को समान ही माना जाता है, क्योंकि पासपोर्ट पुनः जारी कभी नहीं किया जाता है। पासपोर्ट केवल एक ही बार जारी किया जाता है उसके बाद उसका आप नवीनीकरण करवा सकते है।

अक्सर यात्रा करने वाला व्यक्ति पासपोर्ट जंबो पैक के लिए आवेदन कर सकता है

हाँ, यदि आप ज्यादा यात्रा करते है और आपको ज्यादा पेज की आवश्यकता पढ़ सकती है तो आप 60 पेज वाले पासपोर्ट पुस्तिका, जिसे जंबो पैक के नाम से भी जाना जाता है के लिए आवेदन कर सकते है। पासपोर्ट आवेदन पत्र भरते समय आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है की आपको पासपोर्ट कितने पन्नो (पेज) वाला चाहिए। पासपोर्ट पुस्तिका मुख्य रूप से 36 और 60 पेज वाली होती जिसमे से किसी एक चयन आप कर सकते है। पासपोर्ट जंबो पैक के लिए आप अपने पासपोर्ट के नवीकरण के दौरान भी आवेदन कर सकते है।

पासपोर्ट सेवा हेल्पलाइन नंबर

यदि आपके पासपोर्ट आवेदन में देरी, गलत जानकारी या अन्य समस्या है, तो आप नीचे दिए गए तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पासपोर्ट में शिकायत दर्ज करने या पासपोर्ट की किसी भी प्रकार की जानकारी या सुझाव के लिए, पासपोर्ट द्वारा दिए गए राष्ट्रीय कॉल सेंटर - 1800 258 1800 पासपोर्ट सेवा टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं नागरिक सेवा कार्यकारी सहायता: सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और स्वचालित इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVRS) सहायता: 24 घंटे।

पासपोर्ट में ईसीआर और गैर-ईसीआर श्रेणी क्या है

भारतीय व्यक्तियों को जारी किए गए पासपोर्ट में विभिन्न प्रकार के विवरण होते है। इन्ही विवरण के मध्य कई व्यक्तियों के पासपोर्ट में एक स्टाम्प देखने को मिलती है जिसे ईसीआर कहते है, वहीं कई व्यक्तियों के पासपोर्ट में ईसीएनआर की स्टाम्प दर्ज होती। तो क्या होता है ईसीआर और ईसीएनआर और क्या होता है इसका मतलब।

पासपोर्ट आवेदन के लिए वोटर आईडी कार्ड

पासपोर्ट आवेदन करते समय विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिनमे से कुछ दस्तावेज आवेदक की पहचान और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर जमा किये जाते है। पासपोर्ट सेवा विभाग द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची पहले ही जारी की हुई है। इन्ही में से एक दस्तावेज वोटर आईडी कार्ड भी है।

एनआरआई (NRI) के लिए पासपोर्ट के नियम

काम, शिक्षा और अन्य कारणों से विदेश में रह रहे भारतीय जो अभी भी भारतीय नागरिक है भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते है। ऐसे एनआरआई के पास भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है जिससे उन्हें अंतराष्ट्रीय यात्रा एवं अन्य कार्य में किसी भी प्रकारर की बाधा न आए। प्रश्न-1 पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले एनआरआई के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? उत्तर: देश के नागरिकता का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और दसवीं का सर्टिफिकेट जरूरी है।

पासपोर्ट सेवा पोर्टल की यूजर आईडी पुनः कैसे प्राप्त करें

पासपोर्ट से सम्बंधित विभिन्न कार्य जैसे की आवेदन पत्र भरना, पासपोर्ट नवीनीकरण, पीसीसी जैसे कई कार्य पासपोर्ट सेवा के ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से किए जाते है। इन सेवाओं का लाभ लेने हेतु आवेदक का पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉगिन अकाउंट होना आवश्यक है, जिसे वह पंजीकरण करके बना सकते है। भविष्य में यदि आप अपनी पासपोर्ट सेवा पोर्टल की यूजर आईडी को भूल जाते है तो इसे आप निम्नलिखित माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते है: -

पासपोर्ट अस्वीकृत होने पर क्या करें

पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व व्यक्ति को आवेदन से सम्बंधित सभी जानकारी ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए। यदि आवेदन करते समय किसी भी प्रकारकी त्रुटि होने पर पासपोर्ट कार्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। यदि आपका पासपोर्ट आवेदन पत्र निरस्त हो जाता है तो आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे : -

पासपोर्ट के लिए भुगतान के तरीके

पासपोर्ट के आवेदन ऑनलाइन जमा करते समय आवेदकों को इसका शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होता है। इस शुल्क को आवेदक उपलब्ध विभिन्न माधयम के द्वारा जमा कर सकते है। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वाले व्यक्तियों को अपने कार्ड का विवरण दर्ज करना होगा जिसके बाद ही उनका शुल्क भुगतान हो सकेगा। वहीं नेट बैंकिंग और यूपीआई शुल्क भुगतान में भी आवेदकों को इसका विवरण देना होगा।

पासपोर्ट कितने पेज का बनता है?

📖 पासपोर्ट मुख्य रूप से 36 और 60 पेज का ही बनाया जाता है, इससे कम और इससे अधिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है। पासपोर्ट आवेदन करते समय आवेदक से पूछा जाता है की उन्हें पासपोर्ट कितने पेज का चाहिए। एक आम व्यक्ति जो सीमित मात्रा में विदेश यात्रा पर जाते है उनके लिए 36 पेज का पासपोर्ट काफी रहता है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो अधिक मात्रा में विदेश यात्रा पर जाते है तो उन व्यक्तियों के लिए 36 पेज का नाकाफी रहता है, जिसके चलते उन्हें कुछ समय पश्चात पुनः पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 60 पेज वाला पासपोर्ट प्रयाप्त है।

क्या करे यदि पासपोर्ट की वैधता लम्बे समय से समाप्त हो चुकी है?

भारत में पासपोर्ट की वैधता वयस्कों के लिए दस साल तो नाबालिगों के लिए 5 साल की होती है। पासपोर्ट का नवीनीकरण उसकी वैधता खत्म होने के लगभग एक साल या छह माह के भीतर कराना होता है। हालाँकि यदि किसी व्यक्ति के पासपोर्ट की वैधता समाप्त हुए काफी समय हो चूका है और उन्होंने इसका नवीनीकरण नहीं किया है तो वह भी इसका नवीनीकरण करवा सकते है। ऐसे व्यक्ति जिनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त हुए काफी समय हो गया है तो ऐसे व्यक्ति सामान्य पासपोर्ट श्रेणी में अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करवा सकते है।

पासपोर्ट के लिए पुलिस स्टेशन कैसे पता करें ?

पासपोर्ट के लिए पुलिस थाना पहचानना पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अपने क्षेत्र का पुलिस थाना पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह प्रक्रिया आपके पते के आधार पर की जाती है। जो थाना आपके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वही आपके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करता है। यदि पुलिस थाना आपके द्वारा दिए गए पते से भिन्न होता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सफल नहीं की जा सकती है। इस कारण से यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपने सही थाना जानकारी दी है, ताकि प्रक्रिया में कोई समस्या न हो।

यदि में अपना पासपोर्ट ECR से NON-ECR में रिनुवल कराना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए

ईसीआर पासपोर्ट ऐसे व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता दसवीं से कम होती है या दसवीं पास नहीं की होती है। ईसीआर पासपोर्ट धारक को विदेश यात्रा से पूर्व उत्प्रवासन जांच आवश्यक होती है, जिसके बाद ही उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति होती है। यदि आपको भी पूर्व में ईसीआर पासपोर्ट जारी हुआ है तो आप उसको नॉन ईसीआर में बदलवा सकते है, जिससे आपको विदेश यात्रा से पूर्व उत्प्रवासन जांच से न गुजरना पड़े।

पासपोर्ट प्रेषण (Dispatch) प्रक्रिया का विवरण

पासपोर्ट आवेदन के सभी चरणों की प्रकिया पूरी होने के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। आवेदक को यह पासपोर्ट डाक विभाग की त्वरित सेवा 'स्पीड पोस्ट' के माध्यम से उनके पते पर भेजा जाता है। इंडिया पोस्ट और आरपीओ द्वारा पासपोर्ट भेजे जाने की जानकारी और इसका ट्रैकिंग नंबर आवेदक को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाता है। इस ट्रैकिंग नंबर की सहायता से व्यक्ति अपने पासपोर्ट की डिलीवरी का स्टेटस ऑनलाइन जांच सकते है। आवेदक के पते पर यह पासपोर्ट तीन से छह दिन के भीतर पहुँच जाता है।

क्या मुझे पासपोर्ट आवेदन के लिए आधार कार्ड देना आवश्यक है?

पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय आप आधार कार्ड को जमा कर सकते है लेकिन यह आवश्यक या जरूरी दस्तावेज नहीं है। अमूमन पासपोर्ट आवेदन जमा करते समय आवेदक आधार कार्ड का उपयोग अपनी पहचान साबित करने तथा पते के प्रमाण के रूप से करते है। आप आधार कार्ड के स्थान पर अन्य उपलब्ध दस्तावेज का उपयोग कर पासपोर्ट के लिए आवेदन जमा कर सकते है। हालाँकि आधार कार्ड जमा करने से आपके पासपोर्ट की आवेदन प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने में सहायता मिलती है।