निकटतम पीएसके में उपयुक्त अपॉइंटमेंट स्लॉट कैसे प्राप्त करें?

पासपोर्ट का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है.पासपोर्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पासपोर्ट सेवा में जा कर आवेदन करना होता है। पासपोर्ट में ऑनलाइन आवेदन करने पर सबसे पहले पासपोर्ट में पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण के समय आपको अपने राज्य का RPO सेल्क्ट करना होता है। उस समय ध्यान पूर्वक अपने राज्य का RPO सेल्क्ट करना चाहिए क्योंकि गलत RPO सेल्क्ट करने पर आगे आपको उसी राज्य का पासपोर्ट ऑफिस चुनना होता है।

ई‑पासपोर्ट (e‑Passport) क्या है ?

ई‑पासपोर्ट (e‑Passport) ई‑पासपोर्ट (e‑Passport)एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है, जिसे बायोमेट्रिक पासपोर्ट भी कहा जाता है इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप लगी होती है और एक एंटीना लगा हुआ होता है,जो पासपोर्ट के अंदर एम्बेडेड होता है. इसमें पासपोर्ट धारक का व्यक्तिगत विवरण और बायोमेट्रिक जानकारी होती है. और आवेदक का बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करती है. ई-पासपोर्ट की पहचान पासपोर्ट के बाहरी आवरण के पृष्ठ पर नीचे छपे छोटे अतिरिक्त स्वर्ण रंग का प्रतीक के द्वारा पहचाना जा सकता है।

ई-पासपोर्ट कैसे बनवाएं?

ई-पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करें? ई-पासपोर्ट भी सामान्य पासपोर्ट की तरह ही बनता है। आवेदन की प्रक्रिया सामान रूप से पहले जैसा ही है उसमे कोई बदलाव नहीं किया गया है। पासपोर्ट बनाने के लिए हमे कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं जिसके आधार पर हम अपना पासपोर्ट बना सकते हैं.

हाई स्कूल प्रमाण पत्र

नॉन ईसीआर पासपोर्ट के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र में आपकी डेट ऑफ़ बर्थ /माता -पिता का नाम /नाम सब सही होना चाहिए यदि आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में नाम/डेट ऑफ़ बर्थ गलत है लेकिन आपके 12 वीं के प्रमाण पत्र में सही या स्नातक प्रमाण पत्र में सही है तो आप 10 वीं न लगा के 12 वीं और स्नातक की डिग्री लगा सकते हैं। बिना एजुकेशन का प्रमाण लगाए हुए आपका पासपोर्ट ईसीआर में बनता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र

यदि आप पासपोर्ट बना रहे हैं या पासपोर्ट रिनुवल कर रहे हैं लेकिन आपका ओल्ड पासपोर्ट में स्पाउस नाम ऐड हैं और उनकी अभी डेथ हो चुकी है ,और आपने दूसरी शादी कर ली है तो आपको पहले स्पाउस का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। और नयी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है। विधवा के केश में डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। यदि आप सिंगल माता या पिता हैं तो आप को अपने बच्चों के पासपोर्ट बनाते समय डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है।

ड्राइवर लाइसेंस(डीएल)

पासपोर्ट में अड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को लगा सकते हैं ,अड्रेस प्रूफ में आप और भी जैसे आधार कार्ड /बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं। यदि आपका ततकाल पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है तो उसमे 3 आईडी मांगी जाती है जिसमे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं बस शर्त ये होती है की तीनो आईडी आपकी सामान मतलब नाम, फादर नाम ,डेट ऑफ़ बर्थ , अड्रेस सब एक जैसा होना चाहिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस वेलिड होना चाहिए।

आधार कार्ड

पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड में अपडेटेड वेरिफ़िएड वाला ई -आधार चाहिए होता है या PVC कार्ड वाला अपडेटेड आधार कार्ड होना जरुरी होता है। नोट : डिजिलॉकर और मास्क वाला आधार कार्ड पासपोर्ट में स्वीकार्य नहीं होता है।    

जन्म प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) एक सरकारी दस्तावेज होता है जो व्यक्ति के जन्म से संबंधित जानकारी को प्रमाणित करता है। इसमें बच्चे का पूरा नाम , जन्म की तारीख ,माता -पिता का नाम ,जन्म स्थान और प्रमाणन प्राधिकारी का नाम व हस्ताक्षर होते हैं। पासपोर्ट बनाने के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। जो नगर निगम द्वारा बनता है। पुराना जो हस्तलिखित वाला या जो अस्पातल से बनाया जाता है ,डिजिटल बारकोड वाला ही चलता है।

विदेश यात्रा करते समय सावधानियां

विदेश यात्रा करते समय सावधानियां सबसे पहले अपने पासपोर्ट और वीज़ा की वैधता जांचें पासपोर्ट 1 साल या कम से कम 6 महीने तक वैध होना चाहिए। 6 महीने से कम वैध वाले पासपोर्ट पर वीजा नहीं लगता है। वीज़ा नियम हर देश के अलग होते हैं समय से पहले ही आवेदन करना चाहिए। एयरपोर्ट पर अपने सारे डॉक्युमनेट जाँच ले और ओरिजनल और फोटो कॉपी दोनों साथ में रखे। पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, होटल बुकिंग, बीमा आदि की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखना चाहिए। एक कॉपी ईमेल में और एक अपने परिवार के पास छोड़ना चाहिए।

गोद लिए गए बच्चों के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें

गोद लिए गए बच्चों को पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सामान्य तरह के पासपोर्ट के जैसे होती हैं पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। दस्तावेज में कोर्ट से बच्चे  का एडॉप्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए. गोद लेने वाले माता-पिता के पासपोर्ट की कॉपी होना चाहिए.फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट लेना होता है। तब पुलिस सत्यापन होती है और फिर पासपोर्ट by post घर आता है

सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन से नियम लागू होते हैं?

सरकारी कर्मचारियों में तीन तरह से पासपोर्ट बन सकते है। पहला - आधिकारिक पासपोर्ट- जो सरकारी अधिकारियों के लिए बनता है सरकारी कार्य के लिए जो पासपोर्ट दिया जाता है वो सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा -राजनयिक पासपोर्ट, होता है -जो भारतीय डिप्लोमैट ,सांसद ,उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए बनता है जो मेहरून रंग का होता है। और तीसरा व्यावसायिक यात्रा के लिए ,तो आप साधारण पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर कर सकते हैं। जो सामान्य नागरिकों के लिए साधारण पासपोर्ट बनता है जो नीले रंग का होता है. सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम

मैं नवजात शिशु या शिशु के लिए पासपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

नवजात शिशु या शिशु के लिए पासपोर्ट कैसे प्राप्त कर सकता हूं? नवजात शिशु का पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया सामान्य वयस्कों जैसी होती है, बस दस्तावेज अलग होते हैं नवजात शिशु के पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होता है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पासपोर्ट की सरकारी फीस काट कर पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट डेट लेनी होती है। नवजात शिशु की पासपोर्ट फीस 900 रूपए होती है।