भारत में पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं?
भारत में चार प्रकार के पासपोर्ट बनते हैं .
1. साधारण पासपोर्ट
- पहला प्रकार सामान्य नागरिकों के लिए साधारण पासपोर्ट बनता है जो नीले रंग का होता है.
- किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।
- इसकी वैधता वयस्क नागरिकों के लिए 10 वर्ष और नाबालिगों के लिए 5 वर्ष होती है। वैधता समाप्त होने पर पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।
2. आधिकारिक पासपोर्ट
- दूसरा प्रकार आधिकारिक पासपोर्ट जो सरकारी अधिकारियों के लिए बनता है.
- यह पासपोर्ट सरकारी कार्य के लिए दिया जाता है.
- आधिकारिक पासपोर्ट सफ़ेद रंग का होता है.
3. राजनयिक पासपोर्ट
- तीसरा राजनयिक पासपोर्ट होता है जो भारतीय डिप्लोमैट ,सांसद ,उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए बनता है .
- यह मेहरून रंग का होता है.
4. आपातकालीन प्रमाणपत्र
- चौथा आपातकालीन प्रमाणपत्र होता है ये विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद करता है ये भी सफ़ेद रंग का होता है।
- इसका उपयोग व्यक्ति द्वारा केवल एक बार और आपातकाल जैसी परिस्थितियों में भारत लौटने के लिए किया जा सकता है।
- इस प्रमाण पत्र का उपयोग किसी भी अन्य देश में प्रवेश के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता।
- इसकी वैधता जारी होने की तिथि से 6 महीने तक की होती है।
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