भारत में पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं?

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भारत में चार प्रकार के पासपोर्ट बनते हैं .

1. साधारण पासपोर्ट

  • पहला प्रकार सामान्य नागरिकों के लिए साधारण पासपोर्ट बनता है जो नीले रंग का होता है.
  • किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।
  • इसकी वैधता वयस्क नागरिकों के लिए 10 वर्ष और नाबालिगों के लिए 5 वर्ष होती है। वैधता समाप्त होने पर पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।

2. आधिकारिक पासपोर्ट

  • दूसरा प्रकार आधिकारिक पासपोर्ट जो सरकारी अधिकारियों के लिए बनता है.
  • यह पासपोर्ट सरकारी कार्य के लिए दिया जाता है.
  • आधिकारिक पासपोर्ट सफ़ेद रंग का होता है.

3. राजनयिक पासपोर्ट

  • तीसरा राजनयिक पासपोर्ट होता है जो भारतीय डिप्लोमैट ,सांसद ,उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए बनता है .
  • यह मेहरून रंग का होता है.

4. आपातकालीन प्रमाणपत्र 

  • चौथा आपातकालीन प्रमाणपत्र होता है ये विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद करता है ये भी सफ़ेद रंग का होता है।
  • इसका उपयोग व्यक्ति द्वारा केवल एक बार और आपातकाल जैसी परिस्थितियों में भारत लौटने के लिए किया जा सकता है।
  • इस प्रमाण पत्र का उपयोग किसी भी अन्य देश में प्रवेश के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता।
  • इसकी वैधता जारी होने की तिथि से 6 महीने तक की होती है।

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