नये पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

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नए पासपोर्ट बनाने के लिए हमे कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं जिसके आधार पर हम अपना पासपोर्ट बना सकते हैं।

सामान्य (नॉर्मल) पासपोर्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

1.पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण

  • पासपोर्ट के लिए पहले स्वयं को पंजीकृत करके एक खाता बनाना होता है ,उस से आपकी एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनता है
  • जिसके द्वारा आप आगे पासपोर्ट फॉर्म को भर सकते हैं।
  • दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ फिर से लॉगिन करें और नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2.लॉगिन करके पासपोर्ट आवेदन भरना

  • अब आप नार्मल /तत्काल /रिनुवल पासपोर्ट आप अपने सर्विस को चुन सकते हैं।
  • आवेदक को व्यक्तिगत विवरण, वर्तमान और स्थायी पता विवरण और पारिवारिक विवरण ,पासपोर्ट संबंधी जानकारी को भरना होता है और पासपोर्ट की डिटेल्स जो पूछी जाती है ,अपनी सत्यनिष्ठा से उसको सतयापित करना होता है।

3.दस्तावेज़ अपलोड (चयन )और शुल्क भुगतान

  • दस्तावेज़ का चयन करें और आवेदक की श्रेणी के अनुसार पासपोर्ट आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.
  • भुगतान की पुष्टि के बाद पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अपनी फीस को सत्यापित कर सकते हैं.
  • और अपने राज्य के अनुसार अपने निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन करके नियुक्ति तिथि और समय निर्धारित कर सकते हैं.
  • पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल में ही आपकी एक नियुक्ति पत्र तैयार हो जाती है उसका प्रिंट आउट लेकर आप उस दिन अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र जा सकते हैं और साथ में अपने सारे ओरिजनल दस्तावेज और उनकी फोटो कॉपी ले कर जाना होता है.

4.पासपोर्ट सेवा केंद्र पर दस्तावेज़ सत्यापन

  • दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी के साथ नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से ले जाना आवश्यक होता है
  • पीएसके/पीओपीएसके पर मौजूद अधिकारी आवेदक की बायोमेट्रिक और लाइव फोटो होती है। और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाता है
  • सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को एक अंतिम पावती रसीद प्रदान की जाती है।
  • फिर आगे पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को शुरू हो जाती है।
  • PSK /POPSK में दस्तावेज सत्यापित होने पर वे आवेदक की फाइल को RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ) भेजते हैं। फिर आगे पुलिस सतयापन की प्रक्रिया शुरू होती है.

5.पुलिस सत्यापन प्रक्रिया

  • पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में आवेदक के पासपोर्ट के आवेदन अनुरोध को पासपोर्ट अधिकारी सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारी के पास भेजी जाती है फिर वहाँ से एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाई)/पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है। फिर एलआईयू पुलिस आवेदक के वर्तमान पते पर जाकर जाँच करता है।
  • सत्यापन के बाद एलआईयू अधिकारी इसकी रिपोर्ट RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय )को सौंपता है।
  • यदि रिपोर्ट सकारात्मक होती हे तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट की छपाई का अनुरोध शुरू करता है.
  • पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है। एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाई)पुलिस द्वारा आवेदक को सूचित किया जाता है। की वह पुलिस सत्यापन की प्रकिया के लिए उनके पते पर आ रहे हैं।

6.पासपोर्ट की छपाई और वितरण

  • पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है,और भारतीय डाक के माध्यम से पासपोर्ट आवेदकों के पते पर भेज दिया जाता है। और डाकिया द्वारा घर -घर पहुँचाया जाता है,आवेदक अपनी कोई भी पहचान पत्र दिखाकर डाकिया से अपना पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है, आवेदक के अल्वा उनके माता-पिता या पति -पत्नी ही पासपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं।

7.पासपोर्ट प्रिंट और डिलीवर होने में समय

  • नार्मल पासपोर्ट -15 से 30 दिन के अंदर
  • तत्काल पासपोर्ट -10 से 15 दिन के अंदर

पासपोर्ट नवीकरण करने के लिए समय का प्रावधान

  • पासपोर्ट धारक को पासपोर्ट की समाप्ति से कम से कम लगभग 1 वर्ष या 6 महीने पहले अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करना चहिये
  • यदि पासपोर्ट धारक अपना पासपोर्ट समाप्ति के बाद या 1-3 साल बाद नवीनीकृत कराता है तो तब भी उसे पासपोर्ट का नवीकरण ही करना होता है।
  • नाबालिग का पासपोर्ट 5-5 साल या वयस्क होने पर अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत किया जा सकता है।

पासपोर्ट आवेदन फॉर्म भरने के लिए कृपया फॉर्म पर क्लिक करें।

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