पासपोर्ट के लिए पहले स्वयं को पंजीकृत करके एक खाता बनाना होता है ,उस से आपकी एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनता है
जिसके द्वारा आप आगे पासपोर्ट फॉर्म को भर सकते हैं।
दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ फिर से लॉगिन करें और नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2.लॉगिन करके पासपोर्ट आवेदन भरना
अब आप नार्मल /तत्काल /रिनुवल पासपोर्ट आप अपने सर्विस को चुन सकते हैं।
आवेदक को व्यक्तिगत विवरण, वर्तमान और स्थायी पता विवरण और पारिवारिक विवरण ,पासपोर्ट संबंधी जानकारी को भरना होता है और पासपोर्ट की डिटेल्स जो पूछी जाती है ,अपनी सत्यनिष्ठा से उसको सतयापित करना होता है।
दस्तावेज़ का चयन करें और आवेदक की श्रेणी के अनुसार पासपोर्ट आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.
भुगतान की पुष्टि के बाद पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अपनी फीस को सत्यापित कर सकते हैं.
और अपने राज्य के अनुसार अपने निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन करके नियुक्ति तिथि और समय निर्धारित कर सकते हैं.
पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल में ही आपकी एक नियुक्ति पत्र तैयार हो जाती है उसका प्रिंट आउट लेकर आप उस दिन अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र जा सकते हैं और साथ में अपने सारे ओरिजनल दस्तावेज और उनकी फोटो कॉपी ले कर जाना होता है.
4.पासपोर्ट सेवा केंद्र पर दस्तावेज़ सत्यापन
दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी के साथ नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से ले जाना आवश्यक होता है
पीएसके/पीओपीएसके पर मौजूद अधिकारी आवेदक की बायोमेट्रिक और लाइव फोटो होती है। और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाता है
सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को एक अंतिम पावती रसीद प्रदान की जाती है।
फिर आगे पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को शुरू हो जाती है।
पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में आवेदक के पासपोर्ट के आवेदन अनुरोध को पासपोर्ट अधिकारी सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारी के पास भेजी जाती है फिर वहाँ से एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाई)/पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाता है। फिर एलआईयू पुलिस आवेदक के वर्तमान पते पर जाकर जाँच करता है।
सत्यापन के बाद एलआईयू अधिकारी इसकी रिपोर्ट RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय )को सौंपता है।
यदि रिपोर्ट सकारात्मक होती हे तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट की छपाई का अनुरोध शुरू करता है.
पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है। एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाई)पुलिस द्वारा आवेदक को सूचित किया जाता है। की वह पुलिस सत्यापन की प्रकिया के लिए उनके पते पर आ रहे हैं।
6.पासपोर्ट की छपाई और वितरण
पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट जारी किया जाता है,और भारतीय डाक के माध्यम से पासपोर्ट आवेदकों के पते पर भेज दिया जाता है। और डाकिया द्वारा घर -घर पहुँचाया जाता है,आवेदक अपनी कोई भी पहचान पत्र दिखाकर डाकिया से अपना पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है, आवेदक के अल्वा उनके माता-पिता या पति -पत्नी ही पासपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं।
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