RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ) की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें ?

RPO की अपॉइंटमेंट बुक जब किसी कारणवश आपकी पासपोर्ट आवेदन फाइल RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) में होल्ड हो जाती है,या आपका पुलिस सत्यापन प्रकिया नकारत्मक होने के कारण ,या अन्य किसी कारणों से आवेदन फाइल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रोक लगा देता है,तो तब आपको RPO Enquiry अपॉइंटमेंट डेट लेकर वहाँ जाना होता है। RPO के लिए अपॉइंटमेंट केवल ऑनलाइन बुक की जा सकती है, ऑफलाइन डेट बुक नहीं होती।

मैं पासपोर्ट में फीडबैक या शिकायत ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकता हूँ?

📝फीडबैक / शिकायत फॉर्म दर्ज पासपोर्ट में यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है , जिसका उपयोग पासपोर्ट सेवा से संबंधित शिकायत, सुझाव या फीडबैक दर्ज करने के लिए किया जाता है।इसका उद्देश्य है कि आवेदक अपनी समस्या या सुझाव पासपोर्ट कार्यालय तक पहुँचाएँ और उन्हें समाधान मिल सके । यदि आपको पासपोर्ट हेल्पलाइन नंबर, या RPO हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के माध्यम से कोई समाधान नहीं मिल पता है, तो आप इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।

विदेश से भारत आते समय आपतकालीन सर्टिफिकेट( EC) खो जाये तो नया पासपोर्ट कैसे बनवाएँ?"

विदेश में ही EC खोने पर यदि विदेश में ही आपका आपतकालीन सर्टिफिकेट( EC) खो जाता है तो तुरंत सबसे पहले स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करें। पुलिस रिपोर्ट के बाद आपको जिस देश में आप हैं , वहाँ के भारतीय दूतावास (Embassy) या वाणिज्य दूतावास (Consulate) से तुरंत संपर्क करना होता है. दुबारा से Replacement EC के लिए आवेदन करें। आवेदन करने के लिए आपके पास खोई हुई EC की कॉपी होनी चाहिए (यदि उपलब्ध हो)

विदेश में पासपोर्ट नवीनीकरण के बाद भारत में पासपोर्ट रिन्यू करने की प्रक्रिया क्या है?

विदेश में पासपोर्ट नवीनीकरण के बाद भारत में पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया यदि आपने विदेश में रहते हुए पासपोर्ट का नवीनीकरण किया है और बाद में भारत लौटकर पुनः नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो यह संभव है ,यह प्रक्रिया सामान्य पासपोर्ट नवीनीकरण की तरह होती है। यह तत्काल की प्रकिया के तहत नहीं होता है। आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल के द्वारा अपने पासपोर्ट का नवीनकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल खोलें।

सीनियर सिटिजन के पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें? और आवश्यक दस्तावेज क्या हैं ?

सीनियर सिटिजन पासपोर्ट के लिए विशेष प्रावधान वरिष्ठ नागरिक पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होता है .

क्या पासपोर्ट में तत्काल एप्लीकेशन को नार्मल एप्लीकेशन में परिवर्तन कर सकते हैं?

तत्काल एप्लीकेशन को नार्मल एप्लीकेशन में बदलना यदि आपने तत्काल में आवेदन किया है तो उसे सीधे सामान्य एप्लीकेशन में बदलना संभव नहीं होता है। उसके लिए आपको तत्काल की निर्धारित तारीख पर एक बार पासपोर्ट सेवा केंद्र उपस्तिथ होना जरुरी होता है, यदि उस दिन आपका तत्काल में दस्तावेज की कमी या किसी कारणवश आपका तत्काल की प्रकिया में नहीं होता है तो आप तत्काल में ही दूसरी अपॉइनमेंट डेट ले सकते हैं .

पासपोर्ट खाता

पासपोर्ट आवेदन करने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल में पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण के द्वारा एक खाता और पासवर्ड बनाया जाता है जिसके द्वारा आगे आवेदन फॉर्म भरना होता है। एक ही लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप एक से बीस (1 -20) तक के सदस्योंके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस से आप नया /रिन्यूअल /पीसीसी /आदि सर्विस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए दस्तावेज ओल्ड पासपोर्ट होना चाहिए. Address proof और DOB प्रूफ के डाक्यूमेंट्स ((जैसे birth सर्टिफिकेट/आधार कार्ड /पैन कार्ड आदि ) शैक्षिक प्रमाण पत्र (न्यूनतम 10 वीं का सर्टिफिकेट ) वैवाहिक स्तिथि (यदि पति पत्नी का नाम पासपोर्ट में जुड़ना है तो मैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए,यदि विवाह प्रमाण पत्र नहीं है तो Annexure J फॉर्म भर सकते हैं। )

क्या नाबालिग आवेदकों के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है?

नाबालिग बच्चों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज हाँ , भारत में नाबालिग बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

मेरे पासपोर्ट पर मेरी जानकारी गलत छप गई है, मुझे क्या करना चाहिए।

पासपोर्ट में गलत जानकारी छपने पर सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि गलत जानकारी कौन‑सी है: नाम में गलती जन्मतिथि या जन्मस्थान वैवाहिक स्थिति लिंग में परिवर्तन पता या अन्य विवरण किसी भी प्रकार की गलत जानकारी यदि आपके पासपोर्ट में छप जाती है तो उसके लिए आपको सबसे पहले पासपोर्ट को नवीनकरण करना होता है ,उसके लिए यह सुनिश्चित कर लें जो जानकारी आपके पासपोर्ट में छप रखी है क्या वह आपके किसी डॉक्युमेंट के आधार पर तो नहीं है।

पासपोर्ट फॉर्म में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट क्यों भरा जाता है ? और उसका यूज़ कहाँ होता है।

पासपोर्ट फॉर्म में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट भरने का कारण पासपोर्ट फॉर्म में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट आपकी या आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भरा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपातकालीन स्थिति में पासपोर्ट विभाग या विदेश मंत्रालय आपको तुरंत संपर्क कर सके। इसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में संपर्क करने के लिए: यदि विदेश यात्रा के दौरान आपके साथ कोई आपातकालीन घटना (जैसे बीमारी, दुर्घटना, या कानूनी समस्या) होती है।भारतीय दूतावास या कांसुलेट आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को सूचित कर सकता है।

अपने पासपोर्ट में आपातकालीन संपर्क कैसे जोड़ें

नया पासपोर्ट बनाने या उसके नवीनीकरण के समय आवेदक को अपने पासपोर्ट आवेदन पत्र में एक आपातकालीन सम्पर्क को जोड़ना अति आवश्यक है। नाम के अनुरूप इस आपातकालीन नंबर का उपयोग भारतीय दूतावास या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा विषम परिस्थितियों में आपसे या आपके परिवार जनो से संपर्क करने के लिए किया जाता है। अतः आवेदक इस नंबर को बेहद ही सावधानी पूर्वक दर्ज करे, जिससे किसी भी विपरीत अवस्था में इस नंबर पर सम्पर्क किया जा सके। आवेदक इस नंबर को पासपोर्ट सेवा पोर्टल से नए पासपोर्ट के आवेदन या पुराने पासपोर्ट के

पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट कैसे प्राप्त करें?

पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) की अपॉइंटमेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया पासपोर्ट सेवा पोर्टल में आवेदन फॉर्म भरने के बाद शुल्क का भुगतान किया जाता है। भुगतान के बाद आपको Pay and Schedule Appoinment विकल्प मिलता है। उसमे क्लिक करके पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK/POPSK)और अपनी सुविधा अनुसार तारीख निर्धारित कर सकते हैं।

विदेश में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास में पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें ?

विदेश में रहने वाली भारतीय नागरिक वह स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास से पासपोर्ट सम्बंधित अनेक कार्य के लिए आवेदन कर सकते है।