तलाक प्रमाण पत्र

यदि आप पासपोर्ट का नवीनीकरण कर रहे हैं और आपके पुराने पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम दर्ज है, लेकिन अब आपका तलाक हो चुका है और आपने पुनः विवाह कर लिया है, तो आपको अपने तलाक की डिक्री (Divorce Decree/Certificate) और नए विवाह का प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) दोनों दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न करने होते हैं। यदि आप अपने पासपोर्ट में स्पाउस नाम हटना चाहते हैं तो आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट की डिक्री लगाना होता है। यदि आप सिंगल माता या पिता हैं तो आप को अपने बच्चों के पासपोर्ट बनाते समय डिवोर्स सर्टिफिकेट की डिक्री चाहिए होता है।

भारत में पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं?

भारत में चार प्रकार के पासपोर्ट बनते हैं . 1. साधारण पासपोर्ट पहला प्रकार सामान्य नागरिकों के लिए साधारण पासपोर्ट बनता है जो नीले रंग का होता है. किसी भी उम्र का भारतीय नागरिक साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। इसकी वैधता वयस्क नागरिकों के लिए 10 वर्ष और नाबालिगों के लिए 5 वर्ष होती है। वैधता समाप्त होने पर पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। 2. आधिकारिक पासपोर्ट

नाबालिगों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के नियम क्या हैं?

प्रश्न 1. क्या नाबालिग के पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के दौरान दोनों माता-पिता का उपस्थित होना आवश्यक है? उत्तर : हाँ तत्काल आवेदन की प्रक्रिया के दौरान दोनों माता-पिता का उपस्थित होना आवश्यक है जबकि सामान्य पासपोर्ट की प्रक्रिया के दौरान दोनों में से एक का उपस्थित होना तो आवश्यक है। प्रश्न 2. यदि माता-पिता में से कोई एक विदेश में हो या नाबालिग के पासपोर्ट आवेदन के समय अनुपलब्ध हो तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

यदि मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गया हूँ तो क्या मैं अपने पासपोर्ट आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकता हूँ?

Track Application Status हाँ, आप बिना यूजर पासवर्ड से भी आप पासपोर्ट सेवा वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन अपने पासपोर्ट आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं , उसके लिए आपके पास फाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए।

पासपोर्ट बनवाने में आमतौर पर होने वाली गलतियाँ जिससे पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है ?

पासपोर्ट आवेदन करते है समय अक्सर हम छोटी -छोटी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारा पासपोर्ट आवेदन या तो निरस्त हो जाता है या फिर पासपोर्ट कार्यालय में दुबारा से अपॉइंटमेंट लेना होता है जिसके चलते हमें पासपोर्ट कर्यालय के कई चक्कर तक लगाने पड़ जाते है, जिसके चलते हमारा पासपोर्ट जारी होने में देरी हो जाती है। आवेदक द्वारा पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय कुछ मुख्य गलतियाँ जो अक्सर देखी जाती है, इस प्रकार हैं -

पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पुलिस कितने वर्षों का पता रिकॉर्ड देखती है ?

पासपोर्ट में पुलिस सत्यापन के समय पुलिस लगभग पिछले 3 से 5 साल का पता रिकॉर्ड जांचती है। स्थानीय पुलिस (LIU ) यह सत्यापित करती है कि आप वर्तमान पते पर पिछले 3 साल से रह रहे हैं या नहीं।

सामान्य और तत्काल योजना के तहत खोए हुए पासपोर्ट को पुनः जारी करने में कितना समय लगता है?

सामान्य योजना के तहत यदि आपका पासपोर्ट खो जाता है तो खोये हुए पासपोर्ट को दुबारा से नवीनकरण करना होता है, उसके लिए पहले आपको खोए हुए पासपोर्ट के सन्दर्भ में कोर्ट से शपथ पत्र प्राप्त करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। पासपोर्ट नवीनीकरण करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना करना होता है .उसमे खोए हुए पासपोर्ट की जानकारी दर्ज करनी होती है .

खोया हुआ पासपोर्ट को पुनः बनवाने की प्रक्रिया

खोया हुआ (Lost) पासपोर्ट यदि आपका पासपोर्ट कहीं खो गया है, या चोरी हो गया है तो इसको पुनः प्राप्त करने के लिए आपको पासपोर्ट का नवीकरण करना होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा वेबसाइट से आवेदन कर सकते है। पुनः आवेदन के लिए सबसे पहले आवेदक को कोर्ट से शपथ पत्र बनाना होता है, इसके साथ ही जिस क्षेत्र/स्थान में आपका पासपोर्ट खोया था उसके निकटतम पुलिस थाने में जाकर FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करवानी होती है। दर्ज की गई रिपोर्ट में पुलिस द्वारा एक GD नंबर लिखा जाता है, इसके बिना पासपोर्ट में FIR मान्य नहीं होती है।

पासपोर्ट आवेदन भरने के बाद सुधार करना

प्रश्न-1 मैं ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसमें हुई गलतियों को कैसे सुधार सकता हूँ? उत्तर :ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद आप उसमें सुधार करना संभव नहीं होता है , आप उस दिन सुधार कर सकते हैं जिस दिन आपका पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट होगा उस दिन एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सुधार के लिए अनुरोध कर सकते हैं और पहले ही काउंटर पर ही बता सकते हैं की फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दर्ज हो गयी है , तो उस समय ही आपका आवदेन फॉर्म में करेक्शन हो जायेगा । 

यदि मेरे शादी के बाद नाम चेंज हो गया है तो मैं पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करूँ और क्या दस्तावेज चाहिए ?

यदि आपके शादी से पहले नाम या उपनाम अलग था और अब शादी के बाद नाम चेंज हो गया है तो आप सामान्य पासपोर्ट के तहत अप्लाई कर सकते हैं। यह प्रकिया तत्काल सेवा में नहीं होती है।

पासपोर्ट वेबसाइट पर आने वाली सामान्य त्रुटियाँ और समस्याएँ

पासपोर्ट वेबसाइट पर आने वाली सामान्य त्रुटियाँ के समाधान त्रुटि 1- (Your password has expired. Please set a new password using the Trouble in Login option.) ये त्रुटि तब आता है जब आवेदक के लॉगिन का पासवर्ड खत्म हो चूका होता है। यह अधिकतर 3 महीने बाद खत्म हो जाता है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) क्या है?

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) पासपोर्ट में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO)एक सरकारी कार्यालय है जो एक विशिष्ट क्षेत्र के नागरिकों के लिए पासपोर्ट से संबंधित सभी कार्यों को संभालता है। ये कार्यालय पासपोर्ट की सभी प्रकार की समस्या या शिकायत का समाधान करता है,और नागरिको की समस्या और शिकायतों का समय-समय पर समाधान करता है। ये पासपोर्ट जारी करने , मौजूदा पासपोर्ट का नवीनीकरण करने , पुलिस सत्यापन और व्यक्तिगत विवरण जाँच जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं।

पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट आकार फोटो की आवश्यकताएं

पासपोर्ट आवेदन में वयस्कों के लिए फोटो की आवश्यकता नहीं भारतीय पासपोर्ट में वयस्क आवेदकों के लिए पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK/POPSK) में फोटो लाइव खींची जाती है। TCS स्टाफ उचित रूप से तस्वीरें लेता है और उन्हें सिस्टम में अपलोड करता है।  नाबलिग (4 वर्ष से कम आयु) के लिए पासपोर्ट आकार की फोटो की आवश्यकता

यदि मेरे पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है तो क्या में ऑर्डनरी पासपोर्ट (सामान्य पासपोर्ट) के लिए अप्लाई कर सकता हूँ?

हाँ यदि आपके पास डिप्लोमैटिक पासपोर्ट है, तो भी आप ऑर्डनरी पासपोर्ट (सामान्य पासपोर्ट) के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अभी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो आप ऑर्डनरी पासपोर्ट (सामान्य पासपोर्ट) के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट प्राप्त किया था और अब आपके पास कोई सरकारी भूमिका नहीं है, या आपकी सेवा समाप्त हो गयी हैं तो भी आप ऑर्डनरी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमैटिक पासपोर्ट (राजनयिक पासपोर्ट)