यदि माता -पिता के पासपोर्ट में एक दूसरे का नाम नहीं हैं तो नाबालिक बच्चे का पासपोर्ट बनना संभव होता है। लेकिन पासपोर्ट के कुछ नियम दिए गए हैं, जिनके आधार पर आप नाबालिक बच्चों का पासपोर्ट बना सकते हैं।
✅ नियम : नाबालिग का पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए माता-पिता के पासपोर्ट पर एक दूसरे का नाम न होने की स्थिति
- पासपोर्ट गाइडलाइन के अनुसार, नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट के लिए माता - पिता का नाम आवेदन में देना पर्याप्त होता है। यह जरूरी नहीं कि दोनों माता-पिता का नाम पासपोर्ट में हो।
- नाबालिग के पासपोर्ट के लिए माता -पिता दोनों या दोनों में से किसी एक के पास पासपोर्ट होना बेहद आवश्यक होता है तभी नाबालिग का पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन करते समय माता-पिता दोनो को PSK (पासपोर्ट सेवा केंद्र) में उपस्थित होना आवश्यक होता है।
- यदि माता या पिता में से कोई बाहर रहता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों की सहमति के लिए पासपोर्ट कार्यालय में अतिरिक्त दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
📄आवश्यक दस्तावेज़
- माता -पिता दोनों का पासपोर्ट पासपोर्ट की प्रतिलिपियाँ (मूल कॉपी )
- नाबालिग बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- नाबालिग बच्चे का आधार कार्ड
- माता -पिता का आधार कार्ड (अतिरिक्त दस्तावेज़)
- Annexure D- दोनों माता-पिता की सहमति के लिए।
- Annexure C - जब नाबालिग पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय एकल माता/पिता हो तो इस रूप में एक स्वः घोषणा (self-declaration) देते हैं।
✅नाबालिग का पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए माता-पिता के पास पासपोर्ट न होने की स्थिति में
- यदि माता -पिता के पासपोर्ट नहीं ही तो पासपोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट के लिए माता या पिता दोनों, नहीं तो किसी एक का पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
- सबसे पहले माता या पिता में से किसी एक का पासपोर्ट बनवाना आवश्यक होता है, उसके बाद आप नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
📝नोट:
यह प्रकिया तत्काल में नहीं होती हैं आप सामान्य पासपोर्ट के तहत आवेदन कर सकते हैं।
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