पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?

Updated:
 how to fill passport

साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

नया पासपोर्ट बनाने के लिए हमे कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसके आधार पर हम अपना पासपोर्ट बना सकते हैं।

  • पासपोर्ट का फॉर्म मुख्यतः दो श्रेणी में भरा जाता है।

💻 ऑनलाइन पासपोर्ट फॉर्म भरने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको पासपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पासपोर्ट सेवा पर लॉगिन करके फॉर्म को भरना होता है। यह फॉर्म आप सामान्य पासपोर्ट या तत्काल या रिनुवल पासपोर्ट सामान प्रक्रिया से भर सकते हैं।
  • पासपोर्ट आवेदन हेतु सबसे पहले स्वयं को पंजीकृत करके एक खाता बनाना होता है, पंजीकरण पश्चात आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड बनती है, जिसकी सहायता से आप पासपोर्ट फॉर्म को भर सकते हैं।
  • पंजीकरण से प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन करें और "नए पासपोर्ट" के लिए आवेदन का चयन करे।
  • लॉगिन पश्चात आप नार्मल /तत्काल /नवीनीकरण पासपोर्ट में से आवश्यकतानुसार सेवा का चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, वर्तमान और स्थायी पता विवरण और पारिवारिक विवरण दर्ज करना होता है। ध्यान रहे जो भी विवरण आप दर्ज करे वह आपके दस्तावेजों के अनुसार हो और पूर्णतः सही हो।
  • सभी दस्तावेज़ को दर्शाए गए साइज और फॉर्मेट में अपलोड करें और आवेदक की श्रेणी के अनुसार पासपोर्ट आवेदन शुल्क का भुगतान करे। सफल भुगतान की पुष्टि जांचने हेतु आप पासपोर्ट सेवा के ऑनलाइन पोर्टल में जाकर भी अपनी फीस की स्थिति जाँच सकते है। अपने राज्य के अनुसार अपने निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन करके नियुक्ति तिथि और समय निर्धारित कर सकते हैं।
  • पासपोर्ट सेवा के ऑनलाइन पोर्टल में आपको एक नियुक्ति पत्र जारी की जाती है। इस नियुकित पत्र का प्रिंट आउट लेकर आप नियुक्त तिथि को चयनित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपने सभी दस्तावेज और उनकी फोटो कॉपी ले कर जाना होता है।

📑 पासपोर्ट सेवा केंद्र /डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर दस्तावेज़ सत्यापन

  • दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी के साथ नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से ले जाना आवश्यक होता है।
  • पीएसके/पीओपीएसके पर मौजूद अधिकारी आवेदक की बायोमेट्रिक और लाइव फोटो लेने के बाद सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाता है।
  • सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को एक अंतिम पावती रसीद प्रदान की जाती है।
  • नवीनीकरण के लिए आये आवेदकों के पुराने पासपोर्ट पर "Cancel" की मोहर लगाई जाती है और एक छोटा सा छेद किया जाता है, जिसके बाद पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
  • पीओपीएसके में दस्तावेज सत्यापित होने पर सम्बंधित केंद्र द्वारा आवेदक की फाइल को RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) भेजा जाता हैं। इसके बाद पुलिस सतयापन की प्रक्रिया शुरू होती है।

पुलिस सत्यापन प्रक्रिया

  • पासपोर्ट आवेदन के इस चरण में आवेदक के आवेदन पत्र को पासपोर्ट अधिकारी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अधिकारी के पास जांच हेतु भेजा जाता है। यह जांच प्रक्रिया एलआईयू (स्थानीय ख़ुफ़िया इकाई)/पुलिस द्वारा की जाती है, जहाँ वे आवेदक के दिए गए पते पर जाकर जाँच की जाती है।
  • सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एलआईयू अधिकारी इसकी रिपोर्ट RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) को सौंपता है।
  • यदि रिपोर्ट सकारात्मक होती हे तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अगले चरण यानि आवेदक के पासपोर्ट की छपाई का अनुरोध शुरू करता है।
  • यदि रिपोर्ट नकारात्मक होती हे तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट की छपाई प्रक्रिया को रोक देता है और यह तब तक शुरू नहीं की जाती जब तक आवेदक RPO (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय) जाकर रिपोर्ट के नकारात्मक होने की वजह न बयां कर दे। इस प्रक्रिया के बाद एलआईयू द्वारा दुबारा पुलिस सत्यापन प्रक्रिया करते हैं।
  • पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है। एलआईयू (स्थानीय खुफिया इकाई) पुलिस द्वारा आवेदक को सूचित किया जाता है की वह पुलिस सत्यापन की प्रकिया के लिए उनके पते पर आ रहे हैं।

🖨️ पासपोर्ट छपाई और वितरण

  • भारत में पासपोर्ट नासिक स्थित भारतीय सुरक्षा प्रेस द्वारा छापा जाता है। पासपोर्ट की सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आवेदक का पासपोर्ट पुस्तिका छपाई के लिए भेज दिया जाता है।
  • आवेदक को भेजने से पूर्व मुद्रित पासपोर्ट को अंतिम जांच के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पर भेजा जाता है।
  • इसके बाद भारतीय डाक के माध्यम से पासपोर्ट आवेदकों के पते पर भेज दिया जाता है, जिसे डाकिया की सहायता से घर -घर पहुँचाया जाता है। आवेदक कोई भी पहचान पत्र दिखाकर डाकिया से अपना पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है। आवेदक के अतिरिक्त उनके माता-पिता या पति -पत्नी ही पासपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं।
  • आवेदक अपने पासपोर्ट का स्टेटस पासपोर्ट पोर्टल में लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके या स्पीड पोस्ट ट्रैक नंबर से भी पता कर सकता है।
  • यदि डाकिया को आवेदक का पता या नंबर से संपर्क नहीं हो पाता तो डाकिया द्वारा आवेदक के पासपोर्ट को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद आवेदक को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जाकर पता या नंबर पर संपर्क न होने का कारण बताना होता है, जिसके बाद दुबारा डाकिया को पासपोर्ट पहुंचने के लिए भेजा जाता है।

⏱️ पासपोर्ट प्रिंट और डिलीवर होने में समय

  • सामान्य पासपोर्ट - 15 से 30 दिन
  • तत्काल पासपोर्ट - 10 से 15 दिन

पासपोर्ट नवीकरण करने के लिए समय का प्रावधान

  • पासपोर्ट धारक को पासपोर्ट की समाप्ति से कम से कम लगभग 1 वर्ष या 6 महीने पहले अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करवा लेना चाहिए।
  • यदि पासपोर्ट धारक अपना पासपोर्ट समाप्ति के बाद या 1-3 साल बाद नवीनीकृत कराता है तो तब भी उसे पासपोर्ट का नवीकरण ही करना होता है।
  • नाबालिग का पासपोर्ट प्रत्येक 5 साल या वयस्क होने पर अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत किया जाता है।

टिप्पणियाँ

brijrajjangid0… (सत्यापित नहीं)

My pass port is Lost and I want to new pass port made

smita

यदि आपका पासपोर्ट खो गया है और आपको नया पासपोर्ट बनाना है ,तो कृपया  सारी जांनकारी  और मार्गदर्शन के लिए दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।

Juliakab (सत्यापित नहीं)

Hello! I sent a request, but have not yet received a response. Please contact me via WhatsApp.

wa.meXXX

smita

We sincerely apologize, sir, for the delay in responding.
We assure you that you will receive our complete support.

Please contact us on the given phone number for all the required information and guidance.

नई टिप्पणी जोड़ें

सादा टेक्स्ट

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA